एमपी के कर्मचारियों को मिलेंगे 4185 से 38070 रुपये, 12 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स को होगा लाभ, नवंबर के पहले आएगा DA का एरियर

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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला लेने के बाद अब कर्मचारियों को 4,185 रुपये से लेकर 38,070 रुपये तक एरियर मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारी और अधिकारी अब वित्त विभाग के आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं. इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद कर्मचारियों के मासिक वेतन में भी 465 रुपये से 4,230 रुपये तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. सरकार ने तय किया है कि संशोधित महंगाई भत्ता अप्रैल महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा.

पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ, लेकिन एरियर में देरी

सरकार के इस फैसले का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा और उन्हें भी महंगाई राहत दी जाएगी. हालांकि पेंशनर्स के मामले में सरकार ने जुलाई 2025 से राहत देने के बजाय 1 जनवरी 2026 से एरियर लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें कुछ हद तक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों ने पेंशनर्स को भी पूर्व अवधि का पूरा एरियर देने की मांग उठाई है. जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर की राशि नवंबर 2026 से पहले तक जारी की जाएगी.

12 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2 मार्च को राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी. इस फैसले से लगभग 7.5 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.5 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे. बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जबकि पेंशनर्स को भी समान दर से राहत मिलेगी. साथ ही, एरियर की राशि मई से छह किस्तों में देने की योजना बनाई गई है, ताकि सरकार पर एकमुश्त वित्तीय बोझ न पड़े.

वित्त विभाग के आदेश का इंतजार

वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जबकि केंद्र सरकार पहले से ही 58 प्रतिशत दे रही है. लंबे समय से राज्य कर्मचारियों द्वारा केंद्र के बराबर DA की मांग की जा रही थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है. हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा को करीब दो हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन वित्त विभाग की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है. विभाग को सातवें वेतनमान के साथ-साथ छठवें और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी संशोधित दरों के आदेश जारी करने होंगे.