बुलडोजर कार्रवाई मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई, अंतरिम रोक बरकरार।

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जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक बुलडोजर संचालन पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कोर्ट की अवमानना ​​मानी जाएगी। अगर ध्वस्तीकरण अवैध पाया जाता है तो संपत्ति वापस करनी होगी और दोषी पाए गए अधिकारियों से मुआवजा मांगा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और सभी नागरिकों के लिए लागू दिशा-निर्देश जारी करेंगे। अवैध निर्माण कोई भी कर सकता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। हमने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के संबंध में, अगर वे सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, जल निकायों या रेलवे लाइनों पर होते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई धार्मिक संरचना सड़क को बाधित कर रही है – चाहे वह गुरुद्वारा हो, दरगाह हो या मंदिर – तो उसे सार्वजनिक उपद्रव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति गवई ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ऐसी संरचनाओं को हटाया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि केवल सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण को हटाने की अनुमति होगी।

आपको बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर के इस्तेमाल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में जमीयत ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। याचिका में सरकार से आरोपियों के घरों को गिराने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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