दिल्ली। CM Arvind Kejriwal के खाने को लेकर ED और AAP के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच आज कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट याचिका पर अब कोर्ट 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि AIIMS के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमको ED की सलाह की जरूरत नहीं है। ED का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का खाना तीन बार चेक किया जाता है, तब उनको खाना दिया जाता है। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की याचिका पर ईडी को कल यानी शनिवार (20 अप्रैल, 2024) को जवाब फाइल करने के लिए बोला है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ ही जेल अथॉरिटी को भी जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मामले में जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्त नहीं थी कि वह फल या कुछ भी खायें। दरअसल, वह डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय मिली है। इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है, जब तक कोर्ट की विशेष इजाजत न हो। हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें यह सुझाव देना पड़ेगा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना नहीं दिया जाना चाहिए। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें आम, चीकू, केला आदि से परहेज करना होगा।