जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
टीवी और फिल्मी दुनिया के चर्चित नाम रहे अभिनेता एजाज खान इन दिनों एक बड़े विवाद में फंसे हुए हैं। उन पर एक अभिनेत्री ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके चलते उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एजाज खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, और अब मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। अदालत ने अभिनेता को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
पूरा मामला तब सामने आया जब मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में एक महिला ने एजाज खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि एजाज ने शादी और एक रियलिटी शो में कास्टिंग का झांसा देकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक, एजाज खान ने उसे ‘हाउस अरेस्ट’ नामक शो में होस्टिंग का ऑफर दिया था। शूटिंग के दौरान अभिनेता ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और बाद में अपने घर ले जाकर 25 मार्च को उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। यही नहीं, महिला ने दावा किया कि एजाज ने कहा था कि उनके धर्म में चार शादियां जायज़ हैं, और वह उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे।
इस गंभीर मामले में एजाज खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64(2M), 69 और 74 के तहत केस दर्ज किया गया है। महिला की उम्र 30 वर्ष बताई गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एजाज खान की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। हालांकि, एजाज ने इन आरोपों को नकारते हुए कोर्ट में कहा कि महिला को उनके पहले से शादीशुदा होने की जानकारी थी और दोनों के बीच सब कुछ आपसी सहमति से हुआ। एजाज ने यह भी दावा किया कि महिला ने केस वापस लेने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की थी और उनके पास इसके चैट्स और वीडियो के सबूत भी मौजूद हैं।
लेकिन यह मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एजाज खान एक और विवाद का सामना कर रहे हैं। उनके होस्ट किए गए रियलिटी शो ‘हाउस अरेस्ट’, जो उल्लू ऐप पर स्ट्रीम होता है, का एक विवादित क्लिप हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में एजाज खान महिला कंटेस्टेंट्स को कपड़े उतारने और आपत्तिजनक पोज़ देने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में कई महिलाएं असहज नजर आ रही थीं, लेकिन उनकी आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया।
इस क्लिप के वायरल होते ही राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सख्त रुख अपनाते हुए उल्लू ऐप के CEO विभु अग्रवाल और एजाज खान को समन जारी किया है। आयोग ने दोनों को 9 मई तक पेश होने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि इस शो में जो कंटेंट दिखाया गया है वह महिलाओं की गरिमा के खिलाफ और मनोरंजन की आड़ में यौन उत्पीड़न जैसा है। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो यह मामला आईटी एक्ट 2000 और भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा।
इस पूरे प्रकरण ने ना सिर्फ एजाज खान की छवि पर बड़ा धब्बा लगाया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर “मनोरंजन” के नाम पर अश्लीलता और महिला शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 जून को कोर्ट की सुनवाई में एजाज खान को राहत मिलती है या नहीं, और क्या राष्ट्रीय महिला आयोग और मुंबई पुलिस की जाँच में उन्हें कानूनी तौर पर दोषी ठहराया जाता है।