बॉलीवुड एक्टर एजाज खान पर रेप का आरोप – कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, जांच में बड़े खुलासे की आशंका!

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जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर टीवी और फिल्म अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। गुरुवार को मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें एक महिला एक्ट्रेस ने एजाज पर रेप का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, एजाज ने महिला को शादी और आर्थिक मदद का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

FIR मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। महिला का आरोप है कि एजाज खान ने खुद को एक बड़ा सेलिब्रिटी, रिएलिटी शो होस्ट और फिल्म स्टार बताकर उसका विश्वास जीता। अप्रैल महीने में वह लगातार उसे शादी का वादा देते रहे और यही कहकर उन्होंने कई बार संबंध बनाए। महिला ने दावा किया है कि एजाज ने न सिर्फ भावनात्मक धोखा दिया, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे बुरी तरह प्रभावित किया।

वहीं एजाज खान ने अपनी याचिका में इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि महिला को पहले से पता था कि वह शादीशुदा हैं। उन्होंने दावा किया कि जो कुछ भी हुआ, वह दोनों की आपसी सहमति से हुआ था। एजाज का कहना है कि महिला ने केस वापस लेने के बदले 10 लाख रुपये की मांग की थी और उनके पास व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो जैसे सबूत भी हैं, जो उनकी बेगुनाही साबित कर सकते हैं।

हालांकि, पुलिस ने एजाज की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया। पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी कई अहम सबूत जुटाना बाकी है, जैसे – एजाज का मोबाइल फोन, डिजिटल चैट्स की फॉरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी डिटेल्स। पुलिस का यह भी कहना है कि एजाज पहले भी ड्रग्स केस में फंस चुके हैं, और उन्हें जमानत देने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डी. जी. धोबले ने आदेश में साफ कहा कि FIR में महिला ने तारीख, स्थान और घटनाओं का स्पष्ट जिक्र किया है। महिला को सिर्फ शादी का वादा ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मदद का भी भरोसा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सिर्फ आपसी सहमति का संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सहमति किसी झूठे वादे या धोखे के आधार पर ली गई है।

जज ने एजाज द्वारा प्रस्तुत की गई व्हाट्सएप चैट्स की समीक्षा के बाद यह भी कहा कि उसमें कहीं भी महिला द्वारा पैसे मांगने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखता। ऐसे में अदालत ने कहा कि एजाज की पुलिस कस्टडी में पूछताछ जरूरी है।

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