चेन्नई अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस: दोषी ज्ञानसेकरन को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, हाई सिक्योरिटी जोन में किया था 19 साल की छात्रा से रेप; आरोपी पर ब्लैकमेल, धमकी और अपहरण जैसे 11 संगीन आरोप भी साबित

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जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई में दिसंबर 2024 में हुई यौन उत्पीड़न की दिल दहला देने वाली घटना के आरोपी ज्ञानसेकरन को आखिरकार चेन्नई की महिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज एम. राजलक्ष्मी ने सोमवार को सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को बिना किसी रियायत के कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला न केवल अन्ना यूनिवर्सिटी की साख पर सवाल खड़े करता है, बल्कि हाई-सिक्योरिटी जोन में भी महिलाओं की सुरक्षा की चिंताजनक तस्वीर सामने लाता है। दोषी ज्ञानसेकरन को 28 मई को बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, अपहरण और धमकी जैसे सभी 11 आरोपों में दोषी करार दिया गया था। केस की सुनवाई के दौरान 29 गवाहों ने बयान दिए और पुलिस ने 100 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की थी।

घटना 23 दिसंबर 2024 की है, जब 19 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने पुरुष मित्र के साथ यूनिवर्सिटी परिसर में थी। तभी ज्ञानसेकरन अचानक वहां पहुंचा, उसके दोस्त की पिटाई की और छात्रा के साथ रेप किया। यही नहीं, दोषी ने इस घिनौनी हरकत का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया।

दूसरे ही दिन पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे CCTV फुटेज की मदद से ज्ञानसेकरन को गिरफ्तार कर लिया। वह अन्ना यूनिवर्सिटी के बाहर बिरयानी की दुकान चलाता था, जिससे वह नियमित तौर पर परिसर के आसपास घूमता रहता था।

सजा सुनाते समय दोषी ने कोर्ट से अपनी वृद्ध मां और 8 साल की बेटी की देखभाल के लिए रहम की अपील की थी। लेकिन जज ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि “इस घिनौने अपराध के लिए उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए”।

इस केस ने तमिलनाडु की राजनीति में भी भूचाल ला दिया था। विपक्ष के नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने दावा किया कि ज्ञानसेकरन ने वारदात के समय एक “सर” नामक व्यक्ति से बात की थी, जिसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई और इस घटना में शामिल नहीं था।

यह अपराध उस क्षेत्र में हुआ, जिसे हाई-सिक्योरिटी जोन माना जाता है, क्योंकि अन्ना यूनिवर्सिटी के पास ही राजभवन और IIT मद्रास स्थित हैं। इस वजह से यह घटना और भी ज्यादा चौंकाने वाली और शर्मनाक बन गई।

घटना के बाद राज्यभर में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने CM स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के साथ ज्ञानसेकरन की फोटो शेयर कर यह आरोप लगाया था कि दोषी DMK का सदस्य है। हालांकि DMK ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह महज एक समर्थक था, पार्टी का आधिकारिक सदस्य नहीं।

इस हाई-प्रोफाइल केस की जांच में सामने आया कि ज्ञानसेकरन पर पहले से ही 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 2011 का एक रेप केस भी शामिल है। पूछताछ के दौरान उसने चेन्नई के कई घरों में चोरी करने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने उसके पास से 100 सोने के सिक्के और एक लग्जरी SUV भी बरामद की थी।

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