जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरूवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के कृषक कल्याण, सतत विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषक अल्पावधि फसल ऋण
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने की मंजूरी दी।
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खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून, 2026 रखी गई है।
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निर्धारित तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों पर 3 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
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सभी किसानों के लिए 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर ऋण चुकाने पर 4% प्रोत्साहन ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
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इस वर्ष 23 हजार करोड़ रुपए के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
सतत् विकास लक्ष्य (SDG) मूल्यांकन योजना
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एसडीजी मूल्यांकन योजना को आगामी 5 वर्षों (2025-30) के लिए स्वीकृत किया।
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योजना के तहत राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा।
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सभी जिलों के लक्ष्यों के आधार पर डैशबोर्ड रैंकिंग तैयार की जाएगी।
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प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ और द्वितीय स्थान प्राप्त जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
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पुरस्कार राशि का उपयोग जिले की प्राथमिकताओं के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों में सुधार हेतु किया जा सकेगा।
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कुल योजना व्यय 19.10 करोड़ रुपए (3.82 करोड़ प्रतिवर्ष) रखा गया है।
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यह योजना “विकसित मध्यप्रदेश@2047” दृष्टिपत्र के लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश के दीर्घकालिक विकास में सहायक होगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
मंत्रि-परिषद ने जिला चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और नए पद सृजन की मंजूरी दी।
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टीकमगढ़: 300 → 500 बिस्तर
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नीमच: 200 → 400 बिस्तर
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सिंगरौली: 200 → 400 बिस्तर
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श्योपुर: 200 → 300 बिस्तर
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डिंडौरी: 100 → 200 बिस्तर
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चिकित्सालय संचालन हेतु कुल 810 नए पद बनाए गए, जिनमें 543 नियमित, 4 संविदा और 263 आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं।
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नए पदों पर वार्षिक व्यय 39.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
न्यायिक पदों का सृजन
मंत्रि-परिषद ने मालथौन कनिष्ठ खंड न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश के 1 पद और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पदों सृजित करने की मंजूरी दी। कुल 7 नए पद स्थापित किए गए हैं।
भूखण्ड निवर्तन नीति में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के 100% क्षेत्रफल पर तय करने का निर्णय लिया।
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इससे पहले 60% क्षेत्रफल पर मूल्य निर्धारण होता था।
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अब 100% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर मूल्य निर्धारण होगा।
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यह परिवर्तन राज्य के विकास कार्यों के लिए अधिक राशि उपलब्ध कराएगा।
मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की यह बैठक कृषक, स्वास्थ्य और सतत विकास क्षेत्र में वृहद सुधार और योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम साबित होगी। सरकार ने किसानों, स्वास्थ्य संरचनाओं और न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के साथ ही प्रदेश के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का ठोस रोडमैप तैयार किया है।