जेल से बाहर नहीं आएंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, दिल्ली दंगे मामले में SC ने जमानत याचिका की खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने आज 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उमर, शरजील को जमानत देने से मना कर दिया है. जबकि इस दंगे में आरोपी बनाए गए 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है. उमर, शरजील और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है. इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ याचिका पर आदेश पारित किया गया. यहां पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अन्य आरोपियों से तुलना नहीं की जा सकती: SC

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के वकील की बात सुनते हुए कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के रोल की तुलना दूसरे आरोपियों से नहीं की जा सकती. दोनों की भूमिका दूसरे आरोपियों से अलग फुटिंग पर है. कोर्ट ने वकील का पक्ष सुनते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया. यानी कि उमर और शरजील अभी भी जेल में ही रहेंगे.