अब कभी नहीं आएंगे फालतू कॉल और SMS, ट्राई लाया नया सिस्टम

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार (8 नवंबर) को कमर्शियल संस्थाओं को निर्देश जारी किए, जिससे उन्हें एसएमएस के माध्यम से कमर्शियल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स की सहमति लेना अनिवार्य हो गया। नए निर्देश में अब “बैंकों, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनियों, ट्रेडिंग कंपनियों, कमर्शियल संस्थाओं, रियल एस्टेट कंपनियों आदि जैसी संस्थाओं” को कोई भी मैसेज भेजने से पहले यूजर के कंटेंट, जिसे डिजिटल कंटेंट अधिग्रहण (Digital Content Acquisition, DCA) के रूप में जाना जाता है, की तलाश करनी होगी। नया सिस्टम यूजर को अपनी सहमति देने या बाद में इसे वापस लेने का विकल्प देगी – यह सब सहमति अधिग्रहण कंफर्मेशन मैसेज का हिस्सा होगा।

ट्राई बताता है कि अभी तक विभिन्न कंपनियों द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है और उसे मेनटेन किया जाता है, और एक्सेस प्रोवाइडर्स के लिए सहमति की सत्यता की जांच करना संभव नहीं है। ट्राई का कहना है, “इसके अलावा, ग्राहकों के लिए सहमति प्रदान करने या रद्द करने के लिए कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम भी नहीं है।” नया डीसीए सिस्टम प्रोवाइडर्स को “ग्राहकों की सहमति लेने, बनाए रखने और रद्द करने” का विकल्प प्रदान करता है।

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